CBI vs CBI: केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा आदेश, आलोक वर्मा बने रहेंगे सीबीआई निदेशक
सुप्रीम कोर्ट ने CBI के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाया. जस्टिस कॉल ने केद्र सरकार को झटका देते हुए CVC का फैसला बदल दिया है. साथ ही अलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को रद्द कर दिया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने CBI के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाया. जस्टिस कॉल ने केद्र सरकार को झटका देते हुए CVC का फैसला बदल दिया है. साथ ही अलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को रद्द कर दिया है. बता दें कि जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था. दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे.
केन्द्र ने इसके साथ ही ब्यूरो के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को जांच एजेन्सी के निदेशक का अस्थाई कार्यभार सौंप दिया था. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने पिछले साल छह दिसंबर को आलोक वर्मा की याचिका पर वर्मा, केन्द्र, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्य की दलीलों पर सुनवाई पूरी करते हुये कहा था कि इस पर निर्णय बाद में सुनाया जायेगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 08, 2019 10:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

