Maharashtra: CBI ने बैंक धोखाधड़ी मामले में विधायक रत्नाकर गुट्टे के खिलाफ FIR दर्ज की
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक से कथित तौर पर 409.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र के विधायक और चीनी के बड़े कारोबारी रत्नाकर गुट्टे तथा गंगाखेड शुगर ऐंड एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
नयी दिल्ली, 10 फरवरी: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक से कथित तौर पर 409.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र के विधायक और चीनी के बड़े कारोबारी रत्नाकर गुट्टे तथा गंगाखेड शुगर ऐंड एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वर्ष 2019 में हुए चुनाव में गंगाखेड सीट से राष्ट्रीय समाज पक्ष के टिकट पर जीतने वाले गुट्टे और उनकी कंपनी के अलावा एजेंसी ने उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्राथमिकी में नामजद किया है. Case On News Channels: निजी समाचार चैनलों के खिलाफ 79 केस दर्ज, नियमों को ताक पर रखकर प्रसारित किया कार्यक्रम
सीबीआई के मुताबिक गुट्टे गंगाखेड शुगर ऐंड एनर्जी लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं . अधिकारियों के मुताबिक आरोप है कि कंपनी को दीर्घ अवधि ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधा और अन्य कर्ज के रूप में 577.16 करोड़ रुपये का ऋण यूको बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संकुल से वर्ष 2008 से 2015 के दौरान मिला.
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने हाल में गुट्टे और अन्य आरोपियों के नागपुर स्थित दो ठिकानों और परभणी के तीन ठिकानों पर छापेमारी की थी. अधिकारियों ने बताया कि गुट्टे के बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों को भी भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी संबंधी धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत नामजद किया गया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने गुट्टे और कंपनी के खिलाफ कथित धनशोधन के मामले में पिछले साल दिसंबर में आरोप पत्र दाखिल किया था. बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने स्टॉक लेखाजोखा में कुल परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाकर अधिक कार्यशील पूंजी प्राप्त की और ऋण के रूप में मिली राशि दूसरे मदों में खर्च किया.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)