Budget 2021: सालाना 2.5 लाख से ज्यादा है आपका PF योगदान तो आपको उसके ब्याज पर भरना पड़ेगा टैक्स

बजट 2021-22 में पीएफ में सालाना ढाई लाख से अधिक राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसका मतलब यह है कि अगर आपका सालाना पीएफ योगदान 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भरना पड़ेगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

Budget 2021: केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को बजट 2021-2022 (Budget 2021-2022) पेश किया, जिसमें कई घोषणाएं की गई हैं. इन घोषणाओं में प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) यानी भविष्य निधि को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए. अगर आप मोटा वेतन पाने वाले और पीएफ (PF) में ज्यादा पैसा जमा करने वाले लोगों में से एक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. दरअसल, बजट 2021-22 में पीएफ (PF) में सालाना ढाई लाख से अधिक राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स (Tax on PF Interest) लगाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसका मतलब यह है कि अगर आपका सालाना पीएफ योगदान 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भरना पड़ेगा.

इस प्रस्ताव के अनुसार, कर्मचारियों के सालाना पीएफ योगदान में 2.5 लाख से अधिक की राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स युक्त हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि इससे तगड़ा वेतन पाने वाले लोगों को नुकसान होगा और उन्हें पीएफ पर अर्जित होने वाले ब्याज पर कर जमा करना पड़ेगा. यह भी पढ़ें: Budget 2021: आम बजट पर विपक्ष ने उठाया सवाल, राहुल गांधी ने कहा- मोदी सरकार भारत की संपत्ति को अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को सौंपना चाहती है

गौरतलब है कि इस समय पीएफ राशि पर मिलने वाले ब्याज पर कोई कर नहीं लगाया जाता है यानी यह पूरी तरह से टैक्स फ्री है. हालांकि इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद कर्मचारियों को अपने आयकर रिटर्न में भी साल भर के 2.5 लाख से अधिक राशि के पीएफ योगदान पर मिलने वाले ब्याज का विवरण देना होगा, जो कि अब तक नहीं दिया जाता था. हालांकि इससे पहले भी साल 2016 के बजट में इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध होने के बाद उसे वापस ले लिया गया था.

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