Bombay HC On Holding Hand For Love: बिना किसी यौन इच्छा के प्यार जताने के लिए लड़की का हाथ पकड़ना यौन उत्पीड़न नहीं: हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक रिक्शा चालक को अग्रिम जमानत दे दी, जिसने एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ा था और और अपने प्यार का इजहार किया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit : Twitter)

Bombay HC On Holding Hand For Love: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक रिक्शा चालक को अग्रिम जमानत दे दी, जिसने एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ा था और और अपने प्यार का इजहार किया था.

न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा कि आरोपी धनराज का नाबालिग लड़की की लज्जा भंग करने या उसका यौन उत्पीड़न करने का कोई यौन इरादा नहीं था और इस तरह कोई मामला प्रथम दृष्टया नहीं बनता है. कोर्ट ने कहा कि "लगाए गए आरोपों से, यह  यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है. आरोपी ने किसी यौन इरादे से उसका हाथ नहीं पकड़ा था."

क्या है मामला

मामला 1 नवंबर, 2022 का है. पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि आरोपी धनराज बाबूसिंह राठौड़ ने उनकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया और यहां तक कि उसका हाथ पकड़कर यौन उत्पीड़न किया.

पिता के अनुसार, आरोपी धनराज पीड़िता और उसके परिवार को जानता था क्योंकि वह उनके आसपास रहता था. वह एक ऑटो रिक्शा चलाता था और पीड़िता कई बार अपने स्कूल और ट्यूशन सेंटर तक जाने के लिए उसी के रिक्शा में यात्रा करती थी.

एक दिन उसने पीड़िता का हाथ पकड़ा, उससे अपने प्यार का इजहार किया और जोर देकर कहा कि वह उसके ऑटो में बैठ जाए ताकि वह उसे घर छोड़ सके. हालांकि, लड़की मौके से भाग गई और पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद राठौड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.

तथ्यों को देखने के बाद न्यायमूर्ति डांगरे ने आरोपी को बचाने का फैसला किया और उसे अग्रिम जमानत दे दी. "हालांकि आरोपी को चेतावनी दी गई है कि वह इस तरह की घटना में शामिल नहीं होगा."

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