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बीजेपी का तेजस्वी यादव पर आरोप; 'सरकारी बंगला खाली करते वक्त फर्नीचर, लाइट्स, एसी गायब'

बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी बंगले को खाली करते वक्त वहां से फर्नीचर, एसी, लाइट्स और यहां तक कि बैडमिंटन कोर्ट की चटाई तक हटा ली.

बीजेपी का तेजस्वी यादव पर आरोप; 'सरकारी बंगला खाली करते वक्त फर्नीचर, लाइट्स, एसी गायब'
Tejashwi Yadav | PTI

पटना: बिहार की राजनीति में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी बंगले को खाली करते वक्त वहां से फर्नीचर, एसी, लाइट्स और यहां तक कि बैडमिंटन कोर्ट की चटाई तक हटा ली. बीजेपी के बिहार मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने सोमवार को तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, "जब तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी आवास खाली किया, तो वहां से बेड का बेस, एसी, लाइट्स और यहां तक कि वॉशरूम के पानी के आउटलेट्स तक निकाल लिए गए. बैडमिंटन कोर्ट की चटाई और फव्वारे की लाइटें भी गायब हैं. इससे उनकी मानसिकता स्पष्ट हो जाती है."

उन्होंने आगे कहा, "यह सिर्फ आरोप नहीं है, यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक आवास को खाली करने के तरीके से यह दिखा दिया कि वह सरकारी संपत्ति कैसे लूटते हैं."

नवरात्रि में शिफ्ट होने वाले थे डिप्टी सीएम

जानकारी के मुताबिक, इस बंगले में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नवरात्रि के दौरान शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इस विवाद ने तूल पकड़ लिया. बीजेपी का कहना है कि बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरों के हार्ड ड्राइव भी गायब पाए गए हैं, जिससे यह मामला और भी संदिग्ध हो गया है.

गिरिराज सिंह ने की जांच की मांग

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा, "एक सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे निंदनीय कार्य नहीं कर सकता. इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव के बंगले पर कितना खर्च हुआ. इस मामले में केस भी दर्ज होना चाहिए."

लालू यादव और परिवार को राहत

वहीं, दूसरी ओर, एक दिल्ली की अदालत ने सोमवार को राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को ‘लैंड-फॉर-जॉब्स’ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी है. अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट के आधार पर उन्हें तलब किया था. ED का यह केस सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 07, 2024 08:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).