चंडीगढ़. ग्राहक से कैरी बैग के लिए 18 रुपये लेने के चलते बिग बाजार (Big Bazaar) को तगड़ा झटका लगा है. बताना चाहते है कि चंडीगढ़ की उपभोक्ता फोरम (Chandigarh Consumer Forum) ने बिग बाजार पर दो मामलों को लेकर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही बिग बाजार (Big Bazaar) को कहा है कि दोनों शिकायतकर्ताओं को 1500-1500 रुपये देने के लिए कहा है. इसके साथ ही 20 हजार रुपये कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करने के लिए कहा है.
इस मामले की शिकायत पंचकुला के रहनेवाले बलदेव राज ने की थी. उन्होंने बताया कि 20 मार्च, 2019 को उन्होंने बिग बाजार (Big Bazaar) स्टोर से कुछ सामान खरीदा था. इसके साथ ही चेक-आउट काउंटर पर, कैशियर ने उनसे कहा कि सामान ले जानें के लिए कपड़े के बैग के लिए उन्हें 18 रुपये चार्ज देना पड़ेगा. इस दौरान उन्होंने जब कैशियर से इसका सवाल पूछा तो उन्हें अच्छे से जवाब नहीं दिया गया. साथ ही बिल में भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी थी. बलदेव राज इसके बाद पुरे मामले को लेकर बिग बाजार (Big Bazaar) के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए. यह भी पढ़े-ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के लिए अध्यादेश जारी, उल्लंघन करने पर जेल के साथ लग सकता है बड़ा जुर्माना
वही दूसरे मामले में पंचकूला सेक्टर 15 की निवासी संतोष कुमार ने उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में शिकायत दर्ज कर बताया कि बिग बाजार (Big Bazaar) से जब सामान लेकर वो निकल रही थी. इस दौरान उनसे कैशियर ने कपड़े के बैग के लिए 18 रुपये देने के लिए कहा. उन्होंने आगे बताया कि स्टोर ने पहले से इसकी जानकारी नहीं दी थी.
गौरतलब है कि इससे पहले 21 फरवरी 2019 को पंचकूला निवासी सौरव कुमार ने भी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर कहा था कि बिग बाजार (Big Bazaar) ने कैरी बैग के लिए उनसे 18 रुपये लिए थे. इसके बाद उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने 11,518 रुपये का जुर्माना बिग बाजार (Big Bazaar) को देने के लिए कहा गया, जिसमें से 1,518 रुपये शिकायतकर्ता को मिले थे.