लखनऊ, 23 सितम्बर: एक बांग्लादेशी नागरिक को भारत (India) में अवैध रूप से रहने के लिए पांच साल की कैद और 22,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह भी पढ़े: GST Council Meeting: पेट्रोल-डीजल से लेकर जोमैटो-स्विगी तक.. निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 50 वस्तुओं की जीएसटी दर पर हो रहा विचार
एनआईए/एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वाई.आर. गुप्ता ने बुधवार को कहा कि आरोपी अब्दुल्ला अल मामून उर्फ अब्दुल्ला अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो दूतावास के माध्यम से सजा काटने के तुरंत बाद बांग्लादेश वापस भेज दिया जाना चाहिए. विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, आरोपी एम.के. सिंह बांग्लादेश के मयमनसिंह के हुसैनपुर गांव का रहने वाला था और अवैध रूप से देवबंद में रह रहा था.
आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से जुड़ा था और उसके पास से फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड और सिम बरामद किए गए हैं. 20 जुलाई, 2017 को एटीएस पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था.