मुंबई: देश में कोरोना (Coronavirus) के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए सरकार व प्रशासन द्वारा और ज्यादा एहतियात बरती जा रही है. इसी को मद्देनजर रखते हुए होली के त्यौहार को लेकर कई राज्यों में दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं. दिल्ली (Delhi), मुंबई (Mumbai) जैसे बड़े शहरों समेत कई राज्यों में होली खेलने को लेकर कड़े नियम बनाये गए हैं. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने व सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. Holi 2021: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत इन मंत्रियों ने देशवासियों को दीं होली की शुभकामनाएं
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है. बता दें कि महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाईट कर्फ्यू लगाया गया है. इस दौरान रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहने चाहिए. रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.
दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों की पूरी तरह मनाही है. यलोगों को अपने-अपने घरों में ही होली खेलने को कहा गया है. DDMA ने भीड़ लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. वहीं नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगा.
वहीं, उत्तर प्रदेश में भी होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार, कहीं भी बिना अनुमति कोई होली मिलन समारोह नहीं होगा. किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमित के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे.
इसके अलावा उत्तराखंड में कंटेन्मेंट जोन में होली खेलने पर प्रतिबंधित लगाया गया है.
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. इसके तहत सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है.
बता दें कि बिहार में भी होली को लेकर सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि होली के समय सार्वजनिक आयोजन न करें, क्योंकि यहां भी कोविड मामले बढ़ने लगे हैं.
हरियाणा के गुरुग्राम में भी डीएम की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक होली को लेकर सभी सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश 29 मार्च तक लागू रहेगा.
गुजरात में भी होली खेलने पर पाबंदी है. 1 अप्रैल से अन्य राज्यों से गुजरात में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को कोविड नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए.
हिमाचल में घर में होली मनाने की सलाह दी गई है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपील करते हुए कहा कि लोग घरों में ही अपने परिवार के साथ होली मनाएं. होली के सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे.
मध्य प्रदेश में भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी. मध्य प्रदेश सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है.
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी होली समारोह पर पुरी तरह पाबंदी है. प्रशासन के मुताबिक, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट को होली के लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं होगी.