Ayodhya Case: सुन्नी वक्फ बोर्ड छोड़ सकता है विवादित जमीन पर दावा- रिपोर्ट

अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (Ayodhya Case) मामले में फैसले की घड़ी करीब आती दिख रही है. राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की नियमित सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में आज (बुधवार) को आखिरी दिन है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन पर दावा छोड़ सकती है. फिलहाल अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

सुप्रीम कोर्ट और बाबरी मस्जिद ( फोटो क्रेडिट- कोटक )

लखनऊ: अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (Ayodhya Case) मामले में फैसले की घड़ी करीब आती दिख रही है. राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की नियमित सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में आज (बुधवार) को आखिरी दिन है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन पर दावा छोड़ सकती है. फिलहाल अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसके संकेत देते हुए कहा था कि 70 साल पुराने विवाद पर बहस बुधवार को समाप्त हो जाएगी. सुनवाई के आखिरी दिन प्रधान न्यायाधीश ने शुरुआती 45 मिनट हिंदू पक्ष को, और इसके बाद एक घंटा मुस्लिम पक्ष को आवंटित किया है. इसके बाद 45 मिनट के चार स्लॉट मामले में शामिल विभिन्न पक्षों के लिए निर्धारित किए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की एक पीठ 2010 में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली, हिंदू, मुस्लिम और अन्य पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले में चल रही सुनवाई के अंतिम सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या जिले में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है.

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गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा साल 2010 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 14 याचिकाएं दायर की गई हैं. दरअसल, हाई कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम लला और निर्मोही अखाड़े के बीच बांटने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक इस मामले का निपटारा नहीं हो पाया है.

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