Assam Shocker: नाबालिग के कथित यौन शोषण के 10 दिन बाद प्रिंसिपल गिरफ्तार
Rape Sexual Harrasement Representative (Photo Credit: Pixabay)

गुवाहाटी, 28 मई: पुलिस ने रविवार को कहा कि असम के करीमगंज जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल परिसर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में शिकायत दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया है. जिले के बदरपुर थाने में 18 मई को भांगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक असर उद्दीन के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक छात्रा को अपने कमरे में बुलाया और उसका यौन शोषण किया. यह भी पढ़ें: Haryana: फरीदाबाद में 10वीं कक्षा की छात्रा ने पड़ोसी पर बलात्कार का आरोप लगाया

पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत शिकायत दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हालांकि घटना के बाद असर उद्दीन मौके से फरार हो गया. कई सामाजिक संगठनों ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया और असर उद्दीन की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. करीमगंज पुलिस ने शनिवार रात नीलामबाजार इलाके से उसे पकड़ा और अदालत में पेश किया.

करीमगंज के पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास के अनुसार, असर उद्दीन वहां एक घर में छिपा हुआ था. उन्होंने कहा कि पुलिस को उसके छिपे होने की सूचना शनिवार को मिली. उन्होंने कहा, हमारी टीम ने सावधानीपूर्वक एक ऑपरेशन की योजना बनाई और सटीक जानकारी के आधार पर उसे उस घर से पकड़ा। उसे हमने अदालत में पेश किया. जिन लोगों ने उसे छिपाने में सहायता की, उन पर संदेह है, और हम स्थिति को और गहराई से देख रहे हैं.

असर उद्दीन को पिछले सप्ताह असम के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उनके पद से हटा दिया था और जांच में पुलिस की मदद करने की सलाह दी थी. असम की माध्यमिक शिक्षा निदेशक ममता होजई ने अपने पत्र में लिखा है: भंगा एचएस स्कूल की कक्षा सात की एक नाबालिग छात्रा के यौन शोषण में प्रिंसिपल असर उद्दीन के शामिल होने के संबंध में रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हुई है, जिसने विभाग की छवि को खराब किया है. असर उद्दीन के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई के लिए जनता और छात्रों के अभिभावकों की मांग है.

जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई थी. होजाई ने पत्र में कहा, इस पर विचार करते हुए असर उद्दीन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जरूरत महसूस की गई है. उन्हें असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के नियम 6 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

नाबालिग लड़की का मेडिकल कराया गया. अधिकारियों के अनुसार, छात्रा ने दावा किया कि असर उद्दीन ने धमकी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे हर विषय में फेल कर देगा.