आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत, इलाज के लिए मिली 7 दिन की पैरोल

जोधपुर सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उपचार के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है.

Asaram | PTI

नई दिल्ली: जोधपुर सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (Asaram) को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उपचार के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है. राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उसकी अंतरिम पैरोल को मंजूर दी. 85 वर्षीय आसाराम को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा. यह पैरोल चिकित्सा उपचार के लिए प्रदान किया गया है. जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की बीच में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी.

आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया था. जोधपुर एम्स में मेडिकल चेकअप के बाद आसाराम को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था.

पुलिस कस्टडी में होगा इलाज

आसाराम की उम्र और उनकी गिरती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, उनके वकीलों ने अदालत से चिकित्सा उपचार के लिए पैरोल की अपील की थी. अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए आसाराम को 7 दिन का पैरोल दिया है. हालांकि, इस दौरान वे पुलिस कस्टडी में रहेंगे.

बलात्कार के मामले में दोषी

बता दें कि आसाराम को 2018 में जोधपुर की एक POCSO अदालत ने एक किशोरी से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. यह घटना 2013 की है जब पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर के पास स्थित अपने आश्रम में उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद आसाराम को जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था, जहां वे अब तक सजा काट रहे हैं.

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