Arvind Kejriwal Bail: सीएम केजरीवाल 156 दिन बाद तिहाड़ से रिहा, बोले मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है
Arvind Kejriwal | ANI

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 156 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत मंजूर की गई, जिसके बाद जेल के बाहर AAP कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जश्न मनाया. जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी वजह से मैं बाहर आया हूं. उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मंदिर, मस्जिद और गुरूद्वारों में मेरी रिहाई के लिए प्रार्थना की."

केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलते ही बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा, "उनकी जेल मेरा हौसला नहीं तोड़ पाई.आज मैं जेल से बाहर आकर और भी मजबूत महसूस कर रहा हूं. मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है." उन्होंने यह भी कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे कि उन्हें सही रास्ता दिखाते रहें, ताकि वह उन सभी शक्तियों से लड़ सकें जो देश को कमजोर और विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं.

जेल से बाहर आए CM केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा शर्तें तय की जाएंगी. जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. जस्टिस उज्जल भुइयां ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए इसे "देर से की गई गिरफ्तारी" बताया और इसे अनुचित ठहराया.

जमानत की शर्तें

केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें तय की हैं. उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि हर आरोपी को 10 लाख रुपये का जमानत बांड जमा करना होगा और केजरीवाल को ट्रायल की हर तारीख पर उपस्थित होना होगा, जब तक कि उन्हें कोर्ट द्वारा छूट न दी जाए. अन्य शर्तें भी ईडी द्वारा लगाए गए मामलों के समान हैं.