नई दिल्ली: देश के छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने कारोबारियों के लिए जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ा दिया है. नए नियम के मुताबिक अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा. अभी बीस लाख रूपये तक के कारोबार पर जीएसटी से पूरी तरह छूट है.
जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब उन कारोबारियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा जिसका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये तक है. मतलब अब छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के झंझट से निजात मिल जाएगी. हालांकि इन कारोबारियों को हर तीन महीने पर टैक्स जमा करना पड़ेगा.
FM Arun Jaitley after GST meet: Exemption limit for GST for those with a turnover up to 20 lakh has been increased to 40 lakhs. pic.twitter.com/ewrJn1onDy
— ANI (@ANI) January 10, 2019
साल की पहली जीएसटी परिषद की बैठक में कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है. इसका मतलब अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले निर्माता को इस स्कीम का फायदा मिलेगा. नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा.
वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद की बैठक राजधानी दिल्ली में हुई. इस बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा मंत्रि स्तर की दो समितियों की सिफारिशों पर चर्चा पूरी होने की उम्मीद है.
FM Arun Jaitley after GST meet: From 1st April 2019, composition scheme limit will be increased to 1.5 crores. Those who come under the composition scheme will pay tax quarterly, but the return will be filed only once a year. Council approved composition scheme for Services pic.twitter.com/xy4bMJeJIN
— ANI (@ANI) January 10, 2019
इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिस्तरीय समिति ने केरल सरकार द्वारा राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य के लिए एक प्रतिशत आपदा शुल्क लगाने को मंजूरी दी है. यह फैसला केरल सरकार करेगी कि किन वस्तुओं और सेवाओं पर आपदा शुल्क लगाया जायेगा.
उधर, जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह में लगातार दूसरे महीने दिसंबर में गिरावट दर्ज की गई है, जो 94,726 करोड़ रुपये रहा. जबकि नवंबर में यह 97,637 करोड़ रुपये था. हालांकि टैक्स रिटर्न दाखिल करने में तेजी दर्ज की गई है. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 31 दिसंबर तक कुल 72.44 जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जबकि नवंबर में यह संख्या कुल 69.6 लाख थी. इसमें सीजीएसटी 16,442 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 22,459 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 47,936 करोड़ रुपये (आयात पर संग्रह किए गए 23,635 करोड़ रुपये सहित) तथा चुंगी 7,888 करोड़ रुपये (आयात पर एकत्रित 838 करोड़ रुपये सहित) है.