प्रयागराज, 24 सितम्बर: प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने नैनी केंद्रीय जेल के अधीक्षक को अखिल भारतीय अखाड़े परिषद (एबीएपी) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी (Narendra Giri) की मौत के आरोपी आनंद गिरी को जेल मैनुअल और अन्य कानूनों के अनुसार सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है. आनंद गिरि ने गुरुवार को अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने जेल के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए खतरा होने का दावा किया था. यह भी पढ़े: योग गुरु से लेकर संत तक आरोपी Anand Giri की उतार-चढ़ाव भरी जिंदगी
सीजेएम हरेंद्र नाथ ने आगे निर्देश दिया कि आनंद गिरी को अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा. अदालती कार्यवाही के दौरान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला सरकार के वकील (अपराध) गुलाब चंद्र अग्रहरी के अनुसार, सीजेएम ने आनंद गिरी के आवेदन की जांच की और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया. आनंद गिरि पर नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, जिनका शव 20 सितंबर कSearch" src="https://hife.latestly.com/images/login-back.png" alt="Close" />