दिल्ली में कब फोड़ सकते हैं पटाखे? कहां से मिलेंगे ग्रीन क्रैकर्स, यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब
दिल्ली-एनसीआर में इस बार दिवाली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त और साफ नियम तय किए हैं. CJI बी आर गवई (B R Gavai) और जस्टिस के विनोद चंद्रन (K Vinod Chandran) की बेंच ने ‘ग्रीन पटाखों’ की सीमित बिक्री की अनुमति दी है.
दिल्ली-एनसीआर में इस बार दिवाली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त और साफ नियम तय किए हैं. CJI बी आर गवई (B R Gavai) और जस्टिस के विनोद चंद्रन (K Vinod Chandran) की बेंच ने ‘ग्रीन पटाखों’ की सीमित बिक्री की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी लगाई हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखे (Green Crackers) फोड़ने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके उपयोग पर कुछ शर्तें लगाई हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पटाखों की बिक्री और दिल्ली-एनसीआर के बाहर से पटाखे लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
दरअसल दिल्ली-एनसीआर में हर साल दिवाली के बाद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बार ग्रीन पटाखों के जरिए त्योहार की खुशियां और प्रदूषण नियंत्रण दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है.
कब और कहां मिलेंगे पटाखे?
- सिर्फ तीन दिन की छूट- पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक ही होगी यानी धनतेरस से दिवाली तक.
- निर्धारित जगहों पर ही बिक्री- पटाखे सिर्फ उन लोकेशनों से खरीदे जा सकेंगे जिन्हें जिला प्रशासन और पुलिस ने तय किया है.
- सिर्फ लाइसेंसधारी विक्रेता- पटाखे उन्हीं दुकानों पर मिलेंगे जिनके पास वैध लाइसेंस होगा. ये पटाखे सिर्फ उन्हीं कंपनियों के होंगे जो CSIR-NEERI से रजिस्टर्ड और PESO से लाइसेंस प्राप्त हैं.
- ऑनलाइन बिक्री पर बैन- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई पटाखा नहीं खरीदा जा सकेगा. ऑनलाइन मिलने वाले पटाखे जब्त कर लिए जाएंगे.
- ग्रीन पटाखे ही मान्य- सिर्फ NEERI द्वारा स्वीकृत ‘ग्रीन पटाखों’ की अनुमति होगी. बोरियम वाले या गैर-स्वीकृत पटाखे तुरंत जब्त होंगे.
- NCR के बाहर से पटाखे नहीं आएंगे. बाहर से कोई पटाखा लाने की अनुमति नहीं है.
पटाखे फोड़ने का समय भी तय
सुबह और शाम दो समय स्लॉट- दिवाली और छोटी दिवाली पर पटाखे सुबह 6:00 से 7:00 बजे और रात 8:00 से 10:00 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे.
लड़ी पटाखों पर पाबंदी- सीरीज में जुड़े हुए पटाखे (Laris) की बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह बैन रहेगा.
पुलिस और प्रशासन की सख्त निगरानी
पुलिस पेट्रोलिंग टीमें बनेंगी- जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें तय दुकानों पर नजर रखेंगी.
QR कोड से पहचान होगी- ग्रीन पटाखों के QR कोड को स्कैन कर जांच की जाएगी ताकि नकली या बैन पटाखे की बिक्री न हो सके.
उल्लंघन पर भारी सजा- नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द होंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा.
वायु गुणवत्ता पर विशेष निगरानी
Central Pollution Control Board और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग करेंगे. ज्यादा पटाखा चलने वाले इलाकों की मिट्टी और पानी के सैंपल भी लिए जाएंगे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 15, 2025 05:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

