हरियाणा सरकार ने एक नई पहल के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अब हर महीने के दूसरे शनिवार को अनिवार्य अवकाश घोषित कर दिया है. शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किया है कि इस दिन किसी भी शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक गतिविधि के लिए छात्रों को स्कूल बुलाने पर सख्त पाबंदी होगी.
यह आदेश 9 नवंबर से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र नियमित रूप से आराम और अवकाश का आनंद उठा सकें. सरकार ने पाया कि कई स्कूल पहले भी गजेटेड और स्थानीय छुट्टियों पर बच्चों को गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बुलाते थे, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
इसके तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्ती से इस आदेश का पालन करवाने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई स्कूल इस नियम का उल्लंघन करता है, तो संबंधित स्कूल प्रबंधन और प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश के जरिए हरियाणा सरकार का उद्देश्य छात्रों को नियमित और निर्बाध अवकाश सुनिश्चित करना है ताकि वे पढ़ाई के साथ-साथ आराम भी कर सकें.