Surgeon Molested in Coimbatore Medical College: कोलकाता के बाद अब तमिलनाडु में महिला सर्जन से छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध प्रदर्शन के बाद 23 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर के कुछ ही दिनों बाद, बीते बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (CMCH) में एक महिला सर्जन से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है.

Representational Image (File Photo)

Surgeon Molested in Coimbatore Medical College: कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर के कुछ ही दिनों बाद, बीते बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (CMCH) में एक महिला सर्जन से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, 14 अगस्त की रात साढ़े 8 बजे जब सर्जन बाइक पार्किंग में खड़ी थीं, उसी दौरान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद निवासी मयंक गलार नामक एक 23 वर्षीय व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया. आरोपी ने डॉक्टर के सामने अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन डॉक्टर ने उसे धक्का देकर अपने हॉस्टल में भाग गई. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

महिला सर्जन ने इस घटना की शिकायत अस्पताल प्रशासन से की. स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद, हाउस सर्जन और स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों ने कथित छेड़छाड़ के प्रयास की निंदा करने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया.

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प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों का आरोप था कि अस्पताल में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे खराब हैं. परिसर में कई जगहों पर रात में अच्छी रोशनी नहीं होती है. 150 हाउस सर्जन में से 80 महिलाएं हैं और उनके पास अपने छात्रावास, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग को छोड़कर अलग से शौचालय नहीं हैं. उन्होंने रात में परिसर में सुरक्षा गार्ड की तैनाती, बेहतर रोशनी, सीसीटीवी कैमरे लगाने और रात के दौरान नियमित पुलिस पेट्रोलिंग सहित कई मांगें रखीं.  इसके बाद रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर ने यह आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ कड़ी  कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि, महिला सर्जन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया. रात करीब 1 बजे जब वह अस्पताल पहुंचा, तो उसे पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी मयंक गलार रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था और फिर अस्पताल परिसर में पहुंच गया. उसने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला किया. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 (महिलाओं के उत्पीड़न के लिए दंड) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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