मुंबई, पांच जुलाई: महानगर की एक अदालत ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान को जमानत दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी एम पठाडे ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली, हालांकि विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है.
खान ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. अधिवक्ता फैज मर्चेंट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि अभिनेता के खिलाफ दर्ज शिकायत राजनीति से प्रेरित है.
याचिका में कहा गया है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप का इस्तेमाल करने वाले एक भी सदस्य या खिलाड़ी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किसी भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है.
इसमें कहा गया है कि आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद से जांच में सहयोग किया है.
बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद अभिनेता को इस वर्ष अप्रैल में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया था. विशेष जांच दल कुछ वित्तीय और रियल एस्टेट फर्म और विवादास्पद ऐप के प्रमोटरों के बीच कथित अवैध लेनदेन की जांच कर रहा है.
पुलिस ने जमानत याचिका पर अपने जवाब में दावा किया कि खान और 31 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच जारी है. प्रवर्तन निदेशालय भी मामले के धनशोधन पहलू की जांच कर रहा है.
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