नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 2008 के आरुषि-हेमराज हत्याकांड में डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार को बरी करने के फैसले के खिलाफ CBI की अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस के.एम. जोसेफ की तीन जजों की बैंच ने कहा कि सीबीआई की अपील पर हेमराज की पत्नी की लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी. बताना चाहते है कि मई 2008 में 14 वर्षीय आरुषि तलवार नोएडा स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी. उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी. इसके बाद हत्या के संदेह की सुई शुरू में 45 वर्षीय नौकर हेमराज की तरफ चली गई थी, जो घटना के बाद से गायब था, लेकिन दो दिन बाद उसका शव भी घर की छत से बरामद हुआ था.
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अपील पर तलवार दंपति के नौकर हेमराज की पत्नी की अपील के साथ सुनवाई होगी.
Supreme Court admits the appeal filed by Central Bureau of Investigation in Arushi Talwar murder case. pic.twitter.com/bFtZLW1mJe
— ANI (@ANI) August 10, 2018
गौरतलब है कि सीबीआई ने मई में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की बेंच ने कहा कि सीबीआई की अपील के साथ-साथ हेमराज की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी.
इससे पहले अक्टूबर 2017 में हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को उनपर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया था. जिसके बाद हेमराज की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी.
सीबीआई की ओर से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने हेमराज की पत्नी द्वारा दायर याचिका को संदर्भित किया. इस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अपील को इसके साथ टैग किया जाएगा.