आधार में नाम और पता बदलवाना हुआ महंगा, जानिए अब कितना शुल्क देना होगा
अगर आप अपने आधार (Aadhaar) में जानकारी अपडेट करने की तैयारी में हैं तो अब इसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे. दरअसल, यूनिक आइडेंटिफिटेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) समय-समय पर आधार से जुड़े नियमों में बदलाव करती है. इस बार बदलाव करते हुए यूआईडीएआई ने आधार में जानकारी अपडेट करने की फीस बढ़ा दी है. यह बढ़ी हुई फीस 1 जनवरी 2019 से लागू हो गई है. अब आपको प्रत्येक बायोमीट्रिक अपडेट (Biometric Update) के लिए 100 रुपये का शुल्क देना होगा.
इसके अलावा पता, फोन नंबर इत्यादि बदलवाने के लिए 50 रुपये देने होंगे. इसका शुल्क पहले 25 रुपये था और जीएसटी लगाकर यह 30 रुपये पड़ता था. वहीं, अगर आप ई-केवाईसी या ए-4 साइज के पेपर पर आधार का कलर प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 30 रुपये देने होंगे. यूआईडीएआई के अनुसार, इससे अधिक फीस लेना गैरकानूनी होगा. यह भी पढ़ें- सीबीआई चीफ को बर्खास्त करने को लेकर पीएम मोदी में इतनी हड़बड़ी क्यों हैं- राहुल गांधी
सरकार जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ेगी
हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करेगी. उन्होंने कहा था कि हम जल्द एक कानून लाने जा रहे हैं जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा था कि अभी यह होता है कि दुर्घटना करने वाला कसूरवार व्यक्ति मौके से भाग जाता है और डुप्लीकेट लाइसेंस हासिल कर लेता है. यह उसको सजा से बचने में मदद करता है. बहरहाल, आधार से जोड़ने के बाद, आप भले ही अपना नाम बदल लें लेकिन आप बॉयोमीट्रिक्स नहीं बदल सकते हैं. आप न आंख की पुतली को बदल सकते हैं और न ही उंगलियों के निशान को. आप जब भी डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए जाएंगे तो प्रणाली कहेगी कि इस व्यक्ति के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और इसे नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए.