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महाराष्ट्र: 13 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को हुई तीन वर्ष की सजा

महाराष्ट्र की एक अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को 13 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के जुर्म में तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश आर. वी. तम्हानेकर ने पिछले सप्ताह के अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में ढील से समाज में गलत संदेश जाएगा.

महाराष्ट्र: 13 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को हुई तीन वर्ष की सजा
छेड़छाड़/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File photo)

ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) की एक अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को 13 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के जुर्म में तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश आर. वी. तम्हानेकर ने पिछले सप्ताह के अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में ढील से समाज में गलत संदेश जाएगा.

उन्होंने आरोपी कलामुद्दीन मोहम्मद नसीर खान (Mohammed Nasir Khan) पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. खान नवी मुम्बई के दीघा गांव में एक दुकान चलाता था. अभियोजक पक्ष के अनुसार आरोपी और बच्ची एक ही इलाके में रहते थे. घटना से पहले भी आरोपी ने कई बार उसका पीछा किया था जिसके लिए लड़की के माता-पिता ने उसे फटकार भी लगाई थी.

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बच्ची 23 जून 2017 को सार्वजनिक शौचालय गई थी लेकिन रोती हुई बाहर निकली. माता-पिता के पूछने पर उसने बताया कि आरोपी उसके पीछे-पीछे शौचालय में आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ की. आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को भी देने पर उसके माता-पिता को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 06, 2019 01:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).