1984 Anti-Sikh Riots: सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, आरोप तय करने पर फैसला दोपहर 3 बजे तक टला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज आरोप तय होने वाला हैं. लेकिन आरोप तय करने का फैसला दोपहर तीन बजे तक टल गया है.
1984 Anti-Sikh Riots: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज आरोप तय होने वाला हैं. लेकिन आरोप तय करने का फैसला दोपहर तीन बजे तक टल गया है.
यह मामला तब का है जब 1 नवंबर 1984 को आजाद मार्केट स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ ने आग लगा दी थी और सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नामक तीन लोगों की जलकर मौत हो गई थी. यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद हुई थी. उन्हें उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारी थी. यह भी पढ़े: 1984 Anti-Sikh riots case: सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार
टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 3 बजे तक टला:
1984 anti-Sikh riots | The Rouse Avenue court deferred the pronouncement of order on framing of charges in a case against Jagdish Tytler till 3 PM today
— ANI (@ANI) August 30, 2024
जाने CBI ने टाइटलर को लेकर कोर्ट में दायर आरोप पत्र में क्या कहा:
अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने कहा है कि टाइटलर ने गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन लोगों की हत्या कर दी गई.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 30, 2024 11:02 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

