चारा घोटाला: चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 16 दोषियों को सजा, लगा 7 लाख तक का जुर्माना
लालू प्रसाद यादव (Photo Credit-IANS)

चारा घोटाला (Fodder Scam) चाईबासा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को 11 दोषियों को 3 साल और 5 दोषियों 4 साल की सजा का ऐलान किया. सभी 16 दोषियों पर 7 लाख तक अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है. रामअवतार शर्मा, किशोर झा, महेंद्र कुमार और बसंत सिंह को चार-चार साल की सजा मिली है. बाकी लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई. इसी मामले में 2013 में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. यह 37 करोड़ रुपये के अवैध निकासी का मामला है.

बता दें कि मामले में 15 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी. फैसला सुनाने के लिए स्पेशल जज एसएन मिश्रा की अदालत ने 29 मई की तिथि निर्धारित की थी. बता दें कि चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है.

चाईबासा कोषागार से जुड़े 37 करोड़ की अवैध निकासी के मूल अभिलेख में लालू प्रसाद (Lalu yadav) और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र समेत 46 आरोपियों को वर्ष 2013 में सीबीआई के स्पेशल जज सजा सुना चुकी है. इस मामले से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में बाद में चार्जशीट दाखिल की थी. इन आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई अन्य आरोपियों से अलग बाद में शुरू हुई. जिनमें से दो आरोपियों का सुनवाई के दौरान निधन हो गया.

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बता दें कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों चारा घोटाला के अलग-अलग मामलों में रांची में अपनी सजा काट रहे हैं. लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद उनकी तबीयत भी खराब होने की भी सूचना मिली थी. नतीजों के बाद उन्‍होंने खाना-पीना छोड़ दिया था. हालांकि, अब उनकी स्थिति में सुधार की बात कही जा रही है.