विशाल डडलानी-तहसीन पूनावाला पर हाई कोर्ट ने ठोका 10-10 लाख रूपए का जुर्माना

पंजाब और हरयाणा हाई कोर्ट ने विशाल डडलानी और तहसीन पूनावाला को ये फरमान सुनाया है

विशाल डडलानी और तहसीन पूनावाला (Photo Credits: Instagram)

सिंगर-म्यूजिक कंपोजर विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawallaa) पर पंजाब और हरयाणा की हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने 10-10 लाख का जुर्माना ठोका है. अगस्त, 2016 में जैन मुनि तरुण सागर (Jain Muni Tarun Sagar) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर ये कानूनी पचड़े में फंस गए थे. इसको लेकर अब पंजाब और हरयाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि उनके इस फैसले के जरिए समाज को ये संदेश देना जरूरी है कि किसी भी धार्मिक साधू का इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए.

डीएनए की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई. आपको बता दें कि विशाल डडलानी ने साल 2016 में दिवंगत जैन मुनि तरुण सागर को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर टिप्पणी की थी. इसके बाद से ही उन्हें हर तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं, उन्हें अपनी टिप्पणी के चलते पुलिस हिरासत में भी लिया गया था. विशाल और तहसीन पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इन्होंने पुलिस और एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुहार लगाई जहां उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा गया.

गौरतलब है कि विशाल ने तरुण सागर पर अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए थे लेकिन तब तक नुक्सान तो हो चूका था. इसके बाद विशाल ने ट्विटर के जरिए अपने सभी करीबी दोस्तों से और जैन सुमदाय (Jain community) के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी.

बात करें जैन मुनि तरुण सागर की तो 31 अगस्त, 2018 को दिल्ली में 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. संत तरुण सागर का जन्‍म मध्यप्रदेश के दमोह में स्थित गुहजी गांव में 26 जून, 1967 को हुआ था. मुनि तरुण सागर की मां का नाम शांतिबाई और पिता का नाम प्रताप चंद्र था. उन्होंने 8 मार्च, 1981 को घर छोड़ दिया था. उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी दीक्षा ली.

उनके निधन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) समेत कई बड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी थी.

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