Aryan Khan Drug Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को 1 लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी
अदालत ने उन्हें किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं करने, मुकदमे में देरी करने का प्रयास नहीं करने और सभी तारीखों पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है, जो शुक्रवार को बाद में तीनों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करेगा. न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने गुरुवार शाम को दो अक्टूबर को एक क्रूज शिप पार्टी में एनसीबी टीम की ओर से पकड़े गए तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी.
मुंबई, 29 अक्टूबर: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने शुक्रवार को बेल ऑर्डर जारी करते हुए बॉलीवुड (Bollywood) मेगास्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को 1 लाख रुपये के मुचलके (बॉन्ड) पर जमानत देने की अनुमति दे दी है. यह भी पढ़े: आज Aryan Khan की जेल से नहीं होगी रिहाई, रिलीज ऑर्डर पहुंचने में हुई देरी
गुरुवार को खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने वाले न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू साम्ब्रे ने उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जांच अधिकारी की अनुमति के बिना मुंबई या भारत नहीं छोड़ने को कहा है. उन्हें इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होने, मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने, प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है. इसके अलावा आरोपियों को एनसीबी की ओर से बुलाए जाने पर हाजिर होना होगा.
अदालत ने उन्हें किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं करने, मुकदमे में देरी करने का प्रयास नहीं करने और सभी तारीखों पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है, जो शुक्रवार को बाद में तीनों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करेगा. न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने गुरुवार शाम को दो अक्टूबर को एक क्रूज शिप पार्टी में एनसीबी टीम की ओर से पकड़े गए तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी और विस्तृत आदेश शुक्रवार के लिए निर्धारित किया गया है.