Saif Ali Khan Stabbing Case: अदालत में आरोपी ने कहा – गिरफ्तारी अवैध, रिहाई की लगाई गुहार
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Saif Ali Khan Stabbing Case: सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी ने मुंबई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. आरोपी का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है और उसे सभी जरूरी जानकारी नहीं दी गई थी. 30 वर्षीय आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेशी नागरिक है, इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है. शुक्रवार को उसने अपनी ज़मानत याचिका वापस ले ली और फिर बांद्रा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक नई अर्जी दायर की. इसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को 'अवैध' करार देते हुए जेल से रिहा किए जाने की मांग की है.

अर्जी में कहा गया है कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 47 का स्पष्ट उल्लंघन किया है. यह धारा गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को उसके अधिकारों और गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने का प्रावधान करती है.

आरोपी के वकील अजय गवली ने अदालत को बताया कि पुलिस ने उनके मुवक्किल को आरोपों की लिखित जानकारी नहीं दी. साथ ही कोई रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया जो यह साबित कर सके कि इस प्रक्रिया का पालन किया गया. कोर्ट ने अब पुलिस से जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को तय की गई है.

गौरतलब है कि 16 जनवरी 2025 को सैफ अली खान के बांद्रा स्थित 12वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए ने चाकू से हमला किया था. इस हमले में 54 वर्षीय अभिनेता घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई थी. इलाज के बाद पांच दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. यह मामला अब कानूनी पेच में उलझता जा रहा है. देखना होगा कि कोर्ट आरोपी की अर्जी पर क्या फैसला सुनाता है.

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