Sushant Singh Rajput Death Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद खबर आई कि एक्ट्रेस ने पूछताछ के दौरान नारकोटिक्स विभाग के सामने सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) और सिमोन खंबाटा का नाम लिया है. इस बात को लेकर मीडिया में इन तीनों ही महिलाओं को लेकर कई प्रकार की खबरें चलाई गईं. इस बात का विरोध करते हुए एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटाया है.
रकुल ने अपने वकील की मदद से दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके मीडिया ट्रायल (Media Trial) पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि मीडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए उन्हें लेकर खबरें चला रही हैं.
Bollywood actor Rakul Preet Singh, whose name also surfaced in drugs-related matter in Sushant Singh Rajput death probe, approaches Delhi High Court against media trial. She through her lawyer submitted that media reports being run in contravention with I&B Ministry guidelines
— ANI (@ANI) September 17, 2020
इस बात को लेकर अदालत ने आदेश देते हुए सभी मीडिया संस्थानों से कहा कि वें खबरों का प्रसारण और प्रकाशन करते समय संयम और प्रोग्राम कोड के दिशा-निर्देशों का पालन करें."
It is hoped that media houses and TV channels would show restraint and abide by the Program Code and other guidelines while making any report in connection with @Rakulpreet: Delhi High Court orders#RakulPreet #RheaChakroborty
— Bar & Bench (@barandbench) September 17, 2020
इसी के साथ अदालत ने प्रसार भारती और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से कहा कि वें रकुल की याचिका पर विचार करें तथा फैसला करें कि इसपर किसी प्रकार की अंतरिम आदेश को जारी किया जाना चाहिए या नहीं.
#Breaking : Delhi HC directs Centre, Prasar Bharati and News Broadcasters Association to consider @Rakulpreet 's petiton as a representation and decide it expeditiously, including any interim direction that ought to be made. #RakulPreet @prasarbharati
— Bar & Bench (@barandbench) September 17, 2020
रकुल की याचिका को लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि इसपर पूर्व-सेंसरशिप का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभिनेत्री द्वारा केबल टीवी एक्ट के तहत किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई है.
Centre submits that an order of pre-censorship against ought not to be passed and that there has been no complaint from her under the Cable TV Act. @Rakulpreet #RheaChakroborty
— Bar & Bench (@barandbench) September 17, 2020
आपको बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने भी अनफेयर मीडिया ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मदद की गुहार लगाईं थी.