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देश की खबरें | पॉक्सो मामले में युवक को 20 साल की जेल

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक के उडुपी जिले की एक फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने बिंदूर की एक लड़की से दोस्ती कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के अपराध में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

देश की खबरें | पॉक्सो मामले में युवक को 20 साल की जेल

मंगलुरु, 19 अप्रैल कर्नाटक के उडुपी जिले की एक फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने बिंदूर की एक लड़की से दोस्ती कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के अपराध में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

उडुपी जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय ने दोषी साहिल (23) को पीड़िता के साथ दो साल पहले कई मौकों पर दुष्कर्म करने के जुर्म में यह सजा सुनाई है।

आरोप पत्र के मुताबिक, साहिल शिवमोग्गा जिले के सागर शहर में एक होटल के पास स्थित दुकान में काम करता था। इसके अनुसार, उडुपी के बिंदूर की मूल निवासी पीड़िता सागर में रहती थी, क्योंकि उसके पिता शहर में एक होटल चलाते हैं। इस दौरान, युवक की पीड़िता के साथ दोस्ती हो गई।

आरोपपत्र के मुताबिक, जुलाई 2021 में साहिल पीड़िता का जन्मदिन मनाने के लिए बिंदूर पहुंचा और पार्टी के बाद उसे सूनसान जगह पर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपपत्र के अनुसार, साहिल ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसमें कहा गया है कि जब पीड़िता की मां को साहिल और उसकी बेटी के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उसने बिंदूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस निरीक्षक संतोष कायकिनी ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर गौर फरमाने वाले फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्ण ने साहिल को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनवाई।

न्यायाधीश सुवर्ण ने दोषी युवक पर 22,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक वाई.टी. राघवेंद्र ने मामले में पैरवी की।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 19, 2023 02:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).