देश की खबरें | पति पर मिर्च मिला गर्म पानी डालने की आरोपी महिला को जमानत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने उस महिला को जमानत दे दी है जिस पर आरोप है कि उसने लाल मिर्च पाउडर मिला खौलता पानी अपने पति पर डालकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है और अब जांच के लिए महिला की हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
नयी दिल्ली, 11 जून दिल्ली की एक अदालत ने उस महिला को जमानत दे दी है जिस पर आरोप है कि उसने लाल मिर्च पाउडर मिला खौलता पानी अपने पति पर डालकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है और अब जांच के लिए महिला की हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ आरोपी महिला ज्योति उर्फ किट्टू की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ नांगलोई थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अदालत ने नौ जुलाई के अपने आदेश में कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष का कथन है कि याचिकाकर्ता या आरोपी शिकायतकर्ता की पत्नी है और घटना वाले दिन उसने लाल मिर्च पाउडर मिला हुआ खौलता पानी उस पर फेंका...और उसके बाद वह दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से भाग गई और शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गई।’’
अदालत ने कहा कि आरोपपत्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दाखिल किया गया था।
अदालत ने कहा, ‘‘इस चरण में देखा गया कि मेडिको-लीगल रिपोर्ट (एमएलसी) के अनुसार, पीड़ित को मामूली चोटें आयी हैं। आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और जांच के लिए अब उसकी (आरोपी की हिरासत) जरूरत नहीं है। जहां तक पीड़ित और गवाहों को धमकाने के मामले का सवाल है, उसे उचित शर्तें लगाकर संभाला जा सकता है।’’
अदालत ने जमानत बांड और 30,000 रुपये का मुचलका जमा करने की शर्त पर जमानत दी।
अदालत ने अन्य शर्तें भी लगाईं, जिनमें मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करना तथा पीड़ित और सरकारी गवाहों के घर या इलाके में नहीं जाना शामिल है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 11, 2025 08:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

