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देश की खबरें | क्रिश्चियन जेम्स को जेल में ‘खतरनाक आरोपी’ के साथ क्यों रखा गया: अदालत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि अगस्तावेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जेल के अंदर एक "खतरनाक आरोपी" के साथ क्यों रखा गया। जेम्स ने 7 मार्च को "सुरक्षा जोखिमों" के कारण जमानत पर बाहर निकलने के बजाय "अपनी सजा पूरी करने" और भारत छोड़ने की पेशकश की थी।

देश की खबरें | क्रिश्चियन जेम्स को जेल में ‘खतरनाक आरोपी’ के साथ क्यों रखा गया: अदालत

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि अगस्तावेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जेल के अंदर एक "खतरनाक आरोपी" के साथ क्यों रखा गया। जेम्स ने 7 मार्च को "सुरक्षा जोखिमों" के कारण जमानत पर बाहर निकलने के बजाय "अपनी सजा पूरी करने" और भारत छोड़ने की पेशकश की थी।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर जेल अधिकारियों से 29 अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट मांगी।

न्यायाधीश ने कहा, "जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि ऐसे खतरनाक आरोपी व्यक्ति (शाहनवाज) को क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के साथ कैसे रखा गया।"

अदालत ने कहा कि शहनवाज के खिलाफ जेल में उसके आचरण के लिए 41 शिकायतें हैं।

जेम्स ने तीन अप्रैल को आरोप लगाया था कि उसे जेल में ‘जहर’ दिया जा रहा है, जिसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।

जहर दिए जाने के आरोप पर अपने आदेश के बाद अधिकारियों द्वारा दायर रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया।

अदालत ने जेल अधीक्षक को जेम्स को टेबल फैन मुहैया कराने का निर्देश दिया। अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि उसके आदेश के बावजूद अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

उसने कहा, "अदालत ने पहले ही इसकी अनुमति दे दी है। वह अब भी एक विचाराधीन कैदी है। अधीक्षक को पंखा मुहैया कराना चाहिए। वह विदेश से है। दिल्ली में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है।"

ब्रिटिश नागरिक जेम्स को 4 दिसंबर, 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उसने चार महीने हिरासत में बिताए थे।

जांच एजेंसियों ने इतालवी विनिर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में अनियमितताओं की सूचना दी थी।

जेम्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामलों में राहत के बाद, विशेष अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक जमानत शर्तें लगाईं।

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि 8 फरवरी, 2010 को 5562.62 लाख यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए किए गए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 3982.1 लाख यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ है।

जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि उन्हें अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 16, 2025 06:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).