जरुरी जानकारी | व्हॉट्सएप ने भारत में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग नहीं किया, एनसीएलएटी का फैसला

नयी दिल्ली, नौ अगस्त राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने संदेश सेवा कंपनी व्हॉट्सएप के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करते हुए इस संबंध में सीसीआई के 2017 के आदेश को बरकरार रखा। इससे पहले सीसीआई ने अपने आदेश में व्हॉट्सएप के खिलाफ अनुचित मूल्य निर्धारण की शिकायत को खारिज कर दिया था।

एनसीएलएटी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्हॉट्सएप की अपने क्षेत्र में अग्रणी स्थिति है, लेकिन उसने इसका दुरुपयोग नहीं किया है।

अपीलकर्ता फाइट फॉर ट्रांसपेरेंसी सोसायटी ने व्हॉट्सएप पर अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

एनसीएलएटी ने दो अगस्त, 2022 के आदेश में कहा, ‘‘हमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के निष्कर्षों में कोई विसंगति नहीं मिली और इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।’’

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एक जून, 2017 को एनजीओ की शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसमें व्हॉट्सएप पर अनुचित मूल्य निर्धारण का आरोप लगाया गया था।

याचिका में कहा गया था कि व्हॉट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं से कोई सदस्यता शुल्क नहीं लेती है। इसमें आगे कहा गया कि व्हॉट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति में फेसबुक के अधिग्रहण के समय से कई बदलाव किए हैं, जो उसकी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग है।

इस शिकायत को सीसीआई ने खारिज कर दिया, जिसके बाद एनजीओ ने एनसीएलएटी के समक्ष आदेश को चुनौती दी थी।

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