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पश्चिम बंगाल ने आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के पालन को लेकर हलफनामा दाखिल किया

मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने इस याचिका पर राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया था।

पश्चिम बंगाल ने आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के पालन को लेकर हलफनामा दाखिल किया
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कोलकाता, 23 अप्रैल पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने को लेकर राज्य में आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के नियमों का पालन नहीं किये जाने के आरोप वाली एक जनहित याचिका के सिलसिले में बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया।

मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने इस याचिका पर राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया था।

हालांकि खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई राज्य सरकार के अनुरोध पर 28 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

अदालत ने याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख पर राज्य की स्थिति पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की छूट दी।

खंडपीठ ने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को उसके द्वारा मांगी गयी सूचना सुनवाई की अगली तारीख पर हलफनामे के माध्यम से देने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार को इस सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशानिर्देशों एवं परामर्श का राज्य प्रशासन समेत सभी पक्षकारों द्वारा पालन किया जाता रहा है।

माकपा के नेता और पेशे से डॉक्टर फौद हलीम ने याचिका दाखिल कर अदालत के समक्ष दावा किया था कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर द्वारा जारी किये दिशानिर्देशों का पश्चिम बंगाल पालन नहीं कर रहा है और यहां संक्रमण के नमूनों का पर्याप्त परीक्षण नहीं किया जा रहा है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2020 08:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).