देश की खबरें | वाजे को प्रकाशन व्यवसाय के संबंध में ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ निष्पादित करने की अनुमति मिली

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक अदालत ने एंटीलिया विस्फोटक सामग्री मामले और कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के संबंध में आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे को अपना प्रकाशन व्यवसाय जारी रखने और उससे जुड़ा एक नया उद्यम शुरू करने के लिए अपनी पत्नी के पक्ष में ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ निष्पादित करने की अनुमति दे दी।

मुंबई, दो नवंबर मुंबई की एक अदालत ने एंटीलिया विस्फोटक सामग्री मामले और कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के संबंध में आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे को अपना प्रकाशन व्यवसाय जारी रखने और उससे जुड़ा एक नया उद्यम शुरू करने के लिए अपनी पत्नी के पक्ष में ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ निष्पादित करने की अनुमति दे दी।

वाजे ने अपने वकील रौनक नाइक के माध्यम से पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के निष्पादन की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

एक सूत्र के अनुसार, वाजे एक अखबार प्रकाशित करना चाहते हैं जिसमें पूरे भारत में अपराधों और अदालती कार्यवाही से संबंधित खबरें दी जाएंगी।

वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास एक कार मिली थी, जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी।

एंटिलिया के पास जो कार मिली थी, वह मनसुख हिरन की थी और कथित तौर पर चोरी हो गई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद पांच मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में एक नाले में मनसुख का शव मिला था।

वाजे को बर्खास्त किया जा चुका है और वह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।

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