देश की खबरें | जल विवाद: उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार की याचिका खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा को पानी छोड़ने का निर्देश देने से संबंधित छह मई के उसके आदेश को वापस लेने या उसमें संशोधन करने के अनुरोध वाली पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
चंडीगढ़,सात जून पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा को पानी छोड़ने का निर्देश देने से संबंधित छह मई के उसके आदेश को वापस लेने या उसमें संशोधन करने के अनुरोध वाली पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
उच्च न्यायालय ने 26 मई को पंजाब सरकार की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पंजाब ने उच्च न्यायालय से छह मई को उसके आदेश को वापस लेने या उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के दो मई के फैसले के अनुसार हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने छह मई को पंजाब को निर्देश दिया था कि वह दो मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के फैसले का पालन करे।
पंजाब ने केंद्र, हरियाणा और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) पर ‘महत्वपूर्ण तथ्यों’ को छिपाने का आरोप लगाया था, जिसके कारण छह मई को उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया।
शनिवार को मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 08, 2025 12:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

