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वीजा घोटाला: धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए कार्ति पहुंचे दिल्ली उच्च न्यायालय

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कथित चीनी वीजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक मामले में निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद अग्रिम जमानत के लिए शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

वीजा घोटाला: धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए कार्ति पहुंचे दिल्ली उच्च न्यायालय
कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम (Photo Credit : Twitter)

नयी दिल्ली, 4 जून : कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) ने कथित चीनी वीजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक मामले में निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद अग्रिम जमानत के लिए शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है. कार्ति ने निचली अदालत के तीन जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

निचली अदालत ने कार्ति और दो अन्य को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि यह अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है. अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी लंबित रहने के दौरान आरोपी को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को भी रद्द कर दिया था. इसने जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का उन्हें निर्देश दिया है. यह भी पढ़े : शराबबंदी खत्म करने पर भाजपा गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों को जीत लेगी: खुमानसिंह वंसिया

ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ वर्ष 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में धनशोधन का मामला दर्ज किया था. वीजा मामले के वक्त कार्ति के पिता पी. चिदंबरम गृह मंत्री थे. निचली अदालत ने कहा था कि कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, जांच का प्रारंभिक चरण और आरोपी कार्ति पी चिदंबरम और एस भास्कररमन के पिछले आपराधिक इतिहास भी उन्हें अग्रिम जमानत दिये जाने के मामले में अवरोधक बनते हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 04, 2022 09:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).