देश की खबरें | फ्रांस में विजय माल्या की 14 करोड़ रूपये मूल्य की संपत्ति जब्त: प्रवर्तन निदेशालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि धन शोधन रोधी कानून के तहत फ्रांस में व्यवसायी विजय माल्या की 14 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को जब्त किया गया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, चार दिसम्बर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि धन शोधन रोधी कानून के तहत फ्रांस में व्यवसायी विजय माल्या की 14 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को जब्त किया गया है।

ईडी ने कहा कि फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा ‘‘प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर’’ कार्रवाई की गई और संपत्ति फ्रांस में 32 एवेन्यू एफओसीएच में स्थित है।

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केन्द्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि जब्त की गई संपत्ति का मूल्य लगभग 14 करोड़ रुपये है।

इसमें कहा गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच में खुलासा हुआ था कि संपत्ति के निर्माण के लिए किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के बैंक खाते से एक बड़ी राशि विदेश भेजी गई थी।

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माल्या पर अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित नौ हजार करोड़ रुपए से अधिक का बैंक कर्ज अदा नहीं करने का आरोप है। माल्या मई 2016 से ब्रिटेन में है और वह स्काटलैंड यार्ड द्वारा 18 अप्रैल, 2017 को प्रत्यर्पण वारंट की तामील के बाद से जमानत पर है।

केन्द्र ने पांच अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का उस समय तक भारत प्रत्यर्पण नहीं हो सकता जब तक ब्रिटेन में चल रही एक अलग ‘गोपनीय’ कानूनी प्रक्रिया का समाधान नहीं हो जाता।

ईडी ने 2016 में धन शोधन आरोपों में माल्या और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पिछले वर्ष पांच जनवरी को उसे एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।

ईडी ने कहा, ‘‘माल्या के प्रत्यर्पण के वास्ते अनुरोध ब्रिटेन को भेजा गया था और वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 दिसंबर, 2018 को धन शोधन के आरोपों में उसके प्रत्यर्पण के लिए फैसला सुनाया था।’’

जांच एजेंसी ने कहा कि माल्या द्वारा ब्रिटेन के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष की गई अपीलों को खारिज किया जा चुका है।

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