देश की खबरें | सतर्कता अदालत ने पूर्व मंत्री इब्राहिम कुंजु की हिरासत की मांग वाली याचिका को खारिज किया
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कोच्चि, 24 नवंबर केरल की एक सतर्कता अदालत ने एक फ्लाईओवर घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री के इब्राहिम कुंजू को हिरासत में लेने की मांग वाली सतर्कता विभाग की एक याचिका को मंगलवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए इस हालत में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
मुवात्तुपुझा सतर्कता अदालत ने आईयूएमएल विधायक कुंजु के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए अदालत द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह बात कही। पिछले सप्ताह यहां एक निजी अस्पताल में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) ने कुंजू की गिरफ्तारी की थी, जहाँ उन्हें एक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
वीएसीबी के वकील ने कहा कि वरिष्ठ नेता को निजी अस्पताल से सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में बेहतर उपचार प्रदान किया जा सकता है।
अदालत ने तब एर्नाकुलम के जिला चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि वे निजी अस्पतालों में कई बार कैंसर के लिए कीमोथेरेपी कराने वाले कुंजू के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाले सरकारी अस्पताल की जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करें।
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डीएमओ को बुधवार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत कुंजु द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुना सकती है।
निजी अस्पताल, जहां कुंजु को भर्ती कराया गया है, के सूत्रों ने बताया कि वह इस साल अप्रैल से यहां डॉक्टरों के संपर्क में हैं।
राज्य विधानसभा में कालामास्सेरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कुंजू से पलवारिवट्टम फ्लाईओवर घोटाला मामले में एजेंसी ने पहले कई बार पूछताछ कर चुकी है।
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