बजरंग दल के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी के लिए मल्लिकार्जुन खरगे को विहिप का नोटिस भेजा
Mallikarjun Kharge (Photo: ANI)

नयी दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर अपनी पार्टी के कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र में बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया है. साथ ही 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. विहिप की चंडीगढ़ इकाई और उसकी युवा शाखा बजरंग दल ने चार मई को नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर हर्जाने की मांग की है.

इस संबंध में भेजे गए प्रश्नों पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा कि वह जाति और धर्म के नाम पर समुदायों में नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों जैसे बजरंग दल और ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. Karnataka Election 2023: कर्नाटक के लोग 10 मई को बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं, BJP पर बरसी सोन‍िया गांधी

पार्टी ने वादा किया कि कार्रवाई में ऐसे संगठनों के खिलाफ ‘‘प्रतिबंध’’ शामिल होगा. विहिप के वकील और इसके कानूनी प्रकोष्ठ के सह-प्रमुख साहिल बंसल ने खरगे को भेजे कानूनी नोटिस में आरोप लगाया, ‘‘आपने घोषणापत्र के पृष्ठ-10 में विश्व हिंदू परिषद के सहयोगी संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करके और उसकी तुलना प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसी तरह के आतंकवादी संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) से करने के लिए मानहानिकारक बयान दिए.’’

साहिल बंसल ने कहा कि बजरंग दल ‘‘पूरी तरह से धर्म और मानव जाति की सेवा के लिए समर्पित है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अपमानजनक बयान के कारण मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान की भरपायी के लिए हर्जाना दिया जाए.’’ विहिप के वकील ने खरगे को कानूनी नोटिस जारी होने के 14 दिनों के भीतर विहिप और बजरंग दल को कुल 100 करोड़ रुपये का हर्जाना देने की ‘‘सलाह’’ दी.

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