देश की खबरें | उत्तर प्रदेश: अदालत ने हत्या के जुर्म में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), नौ जुलाई मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने डकैती के दौरान एक महिला की हत्या के जुर्म में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत ने मंगलवार को राहुल मित्तल, सौरभ वर्मा और नौशाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 394 (डकैती करते समय जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 13,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि यह घटना तीन अगस्त 2011 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रेशु विहार इलाके में हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तीनों आरोपी लूट के इरादे से कविता अग्रवाल के घर में घुसे और जब कविता ने लूट का विरोध किया तो गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।
महिला के पति प्रह्लाद अग्रवाल ने शुरू में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
त्यागी ने बताया कि जांच के बाद मित्तल, वर्मा और नौशाद की संलिप्तता साबित हुई।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 09, 2025 10:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

