प्रयागराज, पांच दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल में हिंसा की घटना और इस दौरान पुलिस के कथित अत्याचार के लिए जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग वाली रिट याचिका पर इस मामले को सामान्य सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने इस मामले में बहस के लिए किसी के पेश नहीं होने पर यह आदेश तब पारित किया।
हालांकि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता एके संड अदालत में मौजूद थे।
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की कोई तिथि निर्धारित नहीं की।
यह आदेश हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया गया।
याचिका में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि संभल में हिंसा और कथित पुलिस गोलीबारी के लिए ये अधिकारी जिम्मेदार हैं। गोलीबारी में चार लोगों की मौत हुई थी।
इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल हिंसा के दौरान पुलिस द्वारा कथित रूप से अत्याचार की घटनाओं की एक स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
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