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देश की खबरें | उत्तर प्रदेश: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को सशर्त जमानत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शादी के बहाने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए आदेश दिया कि वह रिहा होने के बाद पीड़िता के साथ विवाह करेगा और अपने नवजात शिशु की देखभाल करेगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

देश की खबरें | उत्तर प्रदेश: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को सशर्त जमानत

प्रयागराज, 15 अक्टूबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शादी के बहाने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए आदेश दिया कि वह रिहा होने के बाद पीड़िता के साथ विवाह करेगा और अपने नवजात शिशु की देखभाल करेगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने जमानत का आदेश पारित करते हुए यह भी आदेश दिया कि आरोपी व्यक्ति को नवजात शिशु के नाम पर दो लाख रुपये सावधि खाते में जमा कराने होंगे।

अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता अभिषेक को रिहा होने के तीन महीने के भीतर पीड़िता से विवाह करना होगा और नवजात शिशु की देखभाल करनी होगी। इस शर्त के साथ याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा रहा है। याचिकाकर्ता जेल से रिहा होने की तिथि से छह महीने के भीतर नवजात शिशु के नाम पर दो लाख रुपये जमा करेगा।”

याचिकाकर्ता पर 15 साल की लड़की से विवाह का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। बाद में लड़की गर्भवती हो गई और आरोपी व्यक्ति ने विवाह करने के वादे से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ सहारनपुर के चिलकाना थाने में सुसंगत धाराओं के तहत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि पीड़िता बालिग है और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में उसने कहा था कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि आरोपी, पीड़िता की जिम्मेदारी उठाने का इच्छुक है और वह इस संबंध से जन्मी नवजात बच्ची की देखभाल करने को भी तैयार है।

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता चार अप्रैल, 2024 से जेल में बंद है और अगर उसे रिहा कर दिया जाता है तो वह अपनी रिहाई का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अदालत ने कहा, “शोषण और पारस्परिक सहमति से संबंधों के बीच भेद करना चुनौतीपूर्ण है। उचित ढंग से न्याय मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।”

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 15, 2024 10:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).