ऑनलाइन पढ़ाई के लिये गरीब बच्चों को नि:शुल्क लैपटॉप, फोन दिलाने का अदालत से आग्रह
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एक पीठ ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की याचिका पर केन्द्र, दिल्ली सरकार, नगर निगमों और यहां 10 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस जारी किये। इन सभी को 10 जून तक नोटिस के जवाब देने हैं। इस मामले में अब 10 जून को आगे सुनवाई होगी।
नयी दिल्ली, आठ मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया जिसमे कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को नि:शुल्क लैपटॉप या मोबाइल फोन दिए जाने का आग्रह किया गया है।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एक पीठ ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की याचिका पर केन्द्र, दिल्ली सरकार, नगर निगमों और यहां 10 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस जारी किये। इन सभी को 10 जून तक नोटिस के जवाब देने हैं। इस मामले में अब 10 जून को आगे सुनवाई होगी।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश सिंह ने शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस को स्वीकार किया।
वकील खगेस झा के जरिये दायर याचिका में एनजीओ ने दलील दी कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कक्षाएं आयोजित करने संबंधी फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 50 हजार से अधिक छात्रों पर असर पड़ेगा और उनके पास कक्षाओं में शामिल होने के लिए लैपटॉप, फोन और उच्च गति वाले इंटरनेट सेवा नहीं होती है।
याचिका में कहा गया है कि गरीब बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप, फोन और इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराना, संविधान के तहत शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि निजी स्कूलों ने शुल्क का भुगतान करने वाले छात्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की है और जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी से हैं, वे ‘‘लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल फोन, आई-पैड और इंटरनेट कनेक्शन जैसे साधनों की खरीद में वित्तीय बाधाओं के कारण’’ ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
इसमें कहा गया है कि इस तरह का निर्णय लेते समय ईडब्ल्यूएस बच्चों की समस्या पर विचार नहीं किया गया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 08, 2020 05:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

