देश की खबरें | उप्र : यौन उत्पीड़न मामले में एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मोहम्मद मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

प्रयागराज, 19 दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मोहम्मद मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

मोहसिन खान द्वारा दायर इस याचिका पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार सांगवान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-कानपुर में पीएचडी की एक छात्रा की शिकायत पर थाना कलइल में खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि इस संस्थान में अपराध शास्त्र में पीएचडी कर रहे मोहसिन खान ने छात्रा को शादी करने का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न किया।

पीड़ित छात्रा का दावा है कि मोहसिन खान के साथ पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच संबंध की शुरुआत हुई। कलेक्टरगंज पुलिस सर्किल में तैनात मोहसिन खान ने पीड़िता के साथ कथित तौर पर शादी का वादा किया, लेकिन बाद में पीड़िता को पता चला कि मोहसिन पहले से शादीशुदा हैं। खान ने छात्रा से अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाई और उसे शादी का झांसा दिया।

अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए इसके बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\