UP: सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बुधवार को बताया कि जिले के नगरा थाना क्षेत्र के खरूऑव गांव का निवासी 38 वर्षीय रोहित चौहान 9 मई 2022 की शाम अपने ही गांव की सात साल की बच्ची को फुसलाकर अपने पुराने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बुधवार को बताया कि जिले के नगरा थाना क्षेत्र के खरूऑव गांव का निवासी 38 वर्षीय रोहित चौहान 9 मई 2022 की शाम अपने ही गांव की सात साल की बच्ची को फुसलाकर अपने पुराने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
यादव के अनुसार, इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर रोहित चौहान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और पाक्सो कानून की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया और 2 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया. यह भी पढ़ें : UP: महिला को बचाने नदी में कूदे पुलिस अधिकारी, रहे नाकाम
अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) गोविंद मोहन की अदालत ने बुधवार को रोहित चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 26, 2023 01:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

