देश की खबरें | उप्र : गोरखपुर में जीडीए के आदेश के बाद चार मंजिला मस्जिद का आंशिक रूप से ध्वस्तीकरण शुरू

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के आदेश के बाद मस्जिद समिति ने घोष कंपनी चौराहे के पास चार मंजिला एक मस्जिद को आंशिक रूप से ध्वस्त करना शुरू कर दिया है।

गोरखपुर (उप्र), एक मार्च उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के आदेश के बाद मस्जिद समिति ने घोष कंपनी चौराहे के पास चार मंजिला एक मस्जिद को आंशिक रूप से ध्वस्त करना शुरू कर दिया है।

मस्जिद समिति ने शनिवार सुबह इसे ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया, जिसमें 15 मजदूरों को दो ऊपरी मंजिलों को तोड़ने के लिए लगाया गया, जिन्हें जीडीए ने अनधिकृत माना था।

यह कार्रवाई 28 फरवरी को जीडीए द्वारा जारी 15 दिवसीय अल्टीमेटम की समाप्ति के बाद की गई है। जीडीए ने चेतावनी दी थी कि यदि अनुपालन नहीं किया गया तो जबरन ध्वस्तीकरण किया जाएगा। प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई का कारण स्वीकृत निर्माण योजना की कमी बताया है।

मस्जिद समिति के प्रमुख शोएब अहमद ने जीडीए के दावों का विरोध करते हुए कहा, "यह मस्जिद जनवरी 2024 में मूल संरचना को हटाने के बाद नगर निगम बोर्ड की सहमति से बनाई गई थी। हमें जमीन आवंटित की गई थी, फिर भी अब जीडीए इसे अवैध बता रहा है।"

अहमद ने दावा किया कि मस्जिद 520 वर्ग फुट के भूखंड पर स्थित है, जिसे कानूनी तौर पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए नामित किया गया है। हालांकि, जीडीए का कहना है कि निर्माण कार्य में नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण मौजूदा विवाद पैदा हुआ।

जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा, "मुद्दा भूमि स्वामित्व का नहीं बल्कि अनधिकृत निर्माण का है। स्वीकृत मानचित्र के बिना, नोटिस और कार्रवाई अपरिहार्य हैं।"

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