
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Twitter)
मथुरा (उप्र), 24 मार्च : मथुरा की एक विशेष अदालत ने छह साल की बेटी से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
विशेष जिला सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने कहा कि अदालत ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद व्यक्ति पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें : Jharkhand: छापेमारी के दौरान नवजात की मौत के मामले में छह पुलिसकर्मी निलंबित, प्राथमिकी दर्ज
उपमन्यु ने कहा कि नाबालिग से 14 जनवरी को उसके पिता ने घर पर बलात्कार किया था, जब उसकी मां बाहर थी. मामला तब सामने आया, जब पीड़िता ने दर्द की शिकायत की और उसके कपड़ों पर खून पाया गया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया.