बांदा/उत्तर प्रदेश, 20 नवंबर: जिले की एक पॉक्सो अदालत ने छह साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार के दो साल पुराने मामले में दोषी पाए गए पीड़िता के रिश्ते के चाचा को बृहस्पतिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश मो. रिजवान अहमद की अदालत ने बच्ची के रिश्ते के चाचा ओमप्रकाश वर्मा को बलात्कार का दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है.
साथ ही, उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सिंह ने बताया कि बच्ची के साथ बलात्कार की घटना 24 दिसंबर 2017 की शाम बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र में घटी थी. उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने 25 दिसंबर को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. पुलिस ने 26 दिसंबर को वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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वर्मा तब से ही जेल में है. सिंह ने बताया कि जेल में बिताई गयी अवधि सजा में समायोजित होगी और जुर्माना न जमा करने पर उसे एक साल कैद की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.