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देश की खबरें | दिल्ली में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मध्य दिल्ली में कैब को रास्ता देने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई बहस के बाद 39 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

देश की खबरें | दिल्ली में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल मध्य दिल्ली में कैब को रास्ता देने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई बहस के बाद 39 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि घटना मध्य दिल्ली के रंजीत नगर में शनिवार देर रात हुई। आरोपियों की पहचान मनीष (19) और लालचंद (20) के रूप में हुई।

उन्होंने बताया कि आरोपी रोहिणी में लालचंद की बहन के घर से शनिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे शादीपुर लौटे। वे कैब को मनीष के घर के पास वाली गली में ले गए। पीड़ित पंकज ठाकुर गली में अपने स्कूटर पर बैठा था और दोनों (मनीष और लालचंद) ने उससे कैब के लिए रास्ता देने को कहा।

मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संजय सैन ने बताया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में इस बात को लेकर हाथापाई हो गई। कैब के जाने के बाद मनीष और लालचंद ने पंकज को यह कहते हुए चुनौती दी कि वे इलाके के ‘गुंडे’ हैं। बदले में पंकज ने उन्हें क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाने के लिए पटेल नगर आने की चुनौती दी। आरोपियों ने चुनौती स्वीकार की और पटेल नगर जाने के लिए पीड़ित के स्कूटर की पिछली सीट पर सवार हो गए।

उन्होंने बताया, “पटेल नगर जाते समय दोनों ने वहां पहुंचने से पहले पीड़ित को पीटने की साजिश रची। उन्होंने पीड़ित को पीछे से पकड़ लिया और तीनों स्कूटर समेत सड़क पर गिर पड़े।” उन्होंने बताया कि पीड़ित के सिर में चोट आई। भागने से पहले दोनों आरोपियों ने उसकी पिटाई की।

डीसीपी सैन ने बताया कि ठाकुर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पीड़ित और आरोपियों की हरकतों का पता लगाने के लिए शादीपुर और पटेल नगर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे गए।

पुलिस ने बताया कि उनकी एक टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले उनके संबंध में कई बार छानबीन की। उन्होंने बताया कि छानबीन के दौरान यह पाया गया कि मनीष पूर्व में अन्य अपराधों में शामिल था।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2023 06:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).