UP Triple Talaq Case: फोन पर दिया 'तीन तलाक', पति समेत 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
विवाहिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति जावेद शेख और ससुर जाबिर समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में तीन तलाक पर रोक लगा दी थी और सरकार ने इसे मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम-2019 के तहत अपराध घोषित किया.
पीलीभीत (उप्र): पीलीभीत (Pilibhit) जिले के पूरनपुर क्षेत्र में कथित रूप से दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को ‘तीन तलाक’ (Triple Talaq) (तलाक-ए-बिद्दत) दिए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस (Police) ने इस मामले में रविवार को 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस सूत्रों ने दर्ज प्राथमिकी के हवाले से बताया कि पूरनपुर थाना क्षेत्र के गहलुइया गांव की निवासी अनमता बेगम (Anmta Begum) का आरोप है कि गत 22 फरवरी को उसके पति जावेद शेख (Javed Sheikh) ने उसे फोन पर ‘तीन तलाक’ दे दी है.
अनमता का कहना है कि उसकी शादी गहलुइया गांव के रहने वाले जावेद शेख से हुई थी. उसके परिवार के लोगों ने दहेज में तीन तोला सोना, तीन लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल दी थी. इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे और उसे अक्सर परेशान करने के साथ-साथ मारते पीटते भी थे. Manish Sisodia Arrested: मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का फूटा गुस्सा, कहा- यह गंदी राजनीति है
उसका कहना है कि मारपीट से परेशान होकर उसने पूर्व में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था लेकिन स्थानीय लोगों ने समझौता करा दिया था. हालांकि, कुछ दिन बाद ससुराल के लोगों ने फिर से मारपीट शुरू कर दी.
अनमता बेगम के मुताबिक गत 22 फरवरी को उसके पति जावेद ने फोन करके तीन तलाक दे दी और उसकी सात महीने की बच्ची के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया. साथ ही लौटने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
विवाहिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति जावेद शेख और ससुर जाबिर समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में तीन तलाक पर रोक लगा दी थी और सरकार ने इसे मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम-2019 के तहत अपराध घोषित किया.
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 26, 2023 09:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

