देश की खबरें | ऑनलाइन जुआ चलाने वाली साइट, ऐप के खिलाफ याचिका को अभ्यावेदन समझें : अदालत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र और आप सरकार से फंतासी या कौशलयुक्त खेल के नाम पर कथित रूप से ऑनलाइन जुआ चलाने वाली वेबसाइटों और ऐप तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को अभ्यावेदन के रूप में लेने का निर्देश देते हुये कहा कि हर खेल में कुछ कौशल शामिल होता है।
नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र और आप सरकार से फंतासी या कौशलयुक्त खेल के नाम पर कथित रूप से ऑनलाइन जुआ चलाने वाली वेबसाइटों और ऐप तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को अभ्यावेदन के रूप में लेने का निर्देश देते हुये कहा कि हर खेल में कुछ कौशल शामिल होता है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिकाकर्ता, एक वकील से कहा कि अभ्यावेदन पर पहले फैसला होने दें।
याचिकाकर्ता तरुण चंडीयोक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश टीकू ने अदालत को बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार को सितंबर में एक प्रतिवेदन दिया गया था और बाद में यह जवाब दिया गया कि मामला दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास भेज दिया गया है जिनके पास सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग भी है।
उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश सिंह ने अदालत को बताया कि उन्होंने पिछले साल इसी तरह के मामले को एक अभ्यावेदन के रूप में लेने के निर्देश देने के साथ उसका निपटान किया था।
इसके बाद, पीठ ने अधिवक्ता वरुण चंडीयोक के माध्यम से दायर त्वरित याचिका को भी एक अभ्यावेदन के रूप में मानने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायतों का समाधान कानून, नियम और सरकार की नीति के अनुसार किया जाना चाहिए।
पीठ ने अधिकारियों को प्रतिवेदन पर जल्द से जल्द और व्यावहारिक रूप से निर्णय लेने को कहा।
कुछ मोबाइल गेमिंग ऐप, जो कथित रूप से ऑनलाइन जुए की सुविधा प्रदान करते हैं, जिन्हें याचिका में संदर्भित किया गया है, वे हैं- अड्डा52 पोकर, पोकर स्टार्स, जिंगा पोकर, तीन पत्ती गोल्ड, पोकर रमी और टेक्सास होल्डेम पोकर।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ये संयोग का खेल है और इसमें कोई कौशल नहीं है और इसलिए, जुआ विरोधी कानूनों के अनुसार इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
हालाँकि, पीठ ने कहा, "हर खेल में कुछ कौशल शामिल होता है।"
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